बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनोट के बंगले पर की गई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि यह कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया।
कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने फैसला सुनाया। बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित बंगले में बने ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। कंगना ने अपनी याचिका में बीएमसी ने दो करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है।
हाईकोर्ट ने दिया था स्टे
कंगना की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कंगना के वकील का दावा है कोर्ट के स्टे लगाने तक बंगले 40% हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। इसमें झूमर, सोफा और दुर्लभ कलाकृतियों समेत कई कीमती संपत्ति भी शामिल हैं।
सोशल मीडिया पर कमेंट की वजह से हुई एक्ट्रेस पर कार्रवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स को लेकर उन्हें निशाना बनाने के इरादे से की गई है। हाईकोर्ट ने नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया है।
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