Tuesday, October 13, 2020

किसानों को आतंकवादी कहने के मामले पर कर्नाटक की तुमकुर जिला अदालत का आदेश, कंगना रनोट पर एफआईआर दर्ज कर जांच करें

कंगना की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ समय से हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रख रहीं कंगना ने कृषि कानून का विरोध करने वालों पर एक ट्वीट किया था। इसके बाद उन पर किसानों को आतंकवादी कहने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इसी मामले पर कर्नाटक में उनपर एक और एफआईआर हुई है।

कर्नाटक के तुमकुर जिले की एक अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने कंगना के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली है।

अदालत ने दिया था ये आदेश

एडवोकेट एल. रमेश नाइक की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्याथासांद्रा थाने के इंस्पेक्टर को कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। कोर्ट का कहना था कि कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 155 (3) के तहत आवेदन देकर जांच की मांग की है।

एडवोकेट नाइक भी क्याथासांद्रा से ही ताल्लुक रखते हैं। नाइक ने कंगना के खिलाफ क्रिमिनल केस के बारे में बताया कि कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशन को 3 दिन पहले ये आदेश दिया था कि वे एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करें।

मामले ने ऐसे पकड़ा तूल

कृषि कानून संसद में पास होने के बाद 21 सितंबर को कंगना ने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जिन लोगों ने सीएए पर गलत जानकारी और अफवाहें फैलाईं, जिसकी वजह से हिंसा हुई वही लोग अब किसान विरोधी बिल पर पर गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे राष्ट्र में डर है। वे आतंकी हैं। नाइक ने कहा कि अन्नदाताओं के लिए किए इस ट्वीट से उन्हें बहुत ठेस पहुंची है, जिसके चलते उन्हें कंगना रनोट के खिलाफ केस फाइल करने पर मजबूर होना पड़ा।



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Tumkur district court ordered to register FIR against Kangana Ranaut for calling farmers terrorists


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