Friday, September 27, 2019

जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए सलमान खान, गैंगस्टर ने दी थी जान से मारने की धमकी

जोधपुर. यहांकांकाणी गांव में 21 साल पूर्व दो काले हिरणों के शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान शुक्रवार को जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश नहीं हुए। सलमान की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि वे शूटिंग में व्यस्त है। साथ ही उन्हें एक गैंगस्टर की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी हुई है। इस कारण आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ऐसे में उन्हें हाजरी माफी प्रदान की जाए।

इस पर कोर्ट ने हाजरी माफी प्रदान करते हुए 19 दिसम्बर को अगली सुनवाई तिथि तय कर दी। साथ ही, सलमान की तरफ से इस मामले में स्थाई हाजरी माफी का आवेदन भी पेश किया गया। इस पर भी 19 दिसम्बर को सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर की तरफ से दी गई जान से मारने की धमकी के कारण सलमान जोधपुर नहीं आए। यही कारण रहा कि गत सुनवाई में सलमान की बार-बार हाजरी माफी के प्रति तल्ख रहे कोर्ट ने आज थोड़ा नरम रूख अपनाया।

सजा के खिलाफ सलमान की याचिका

सलमान को पांच साल की जेल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अभिनेता की ओर से जिला व सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी।शुक्रवार को कोर्ट में हुईसुनवाई में स्थाई हाजरी माफी के लिए लगाए गए आवेदन में कहा गया है कि जब-जब कोर्ट ने सलमान को बुलाया है वे हाजिर हुए हैं। ऐसे में उन्हें स्थाई हाजरी माफी प्रदान की जाए। इस पर कोर्ट ने आगामी 19 दिसम्बर को इस मामले की सुनवाई तिथि तय कर दी।


4 जुलाई को हुईसुनवाई में किन्हीं कारणों से पेश नहीं हो पाए थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए आज यानी 27 सितंबर 2019 तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर इस बार भी सलमान खान पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सलमान के वकील से साफ कहा था कि अगली पेशी पर सलमान को पेश करें, नहीं तो जमानत खारिज कर दी जाएगी।


सलमान कोजान से मारने की धमकी
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े एक शूटर ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर इस धमकी के मैसेज वायरल हो रहे है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रुप सोपू के फेसबुक पेज पर गैरी शूटर ने सलमान खान के चित्र पर लाल क्रॉस लगाकर लिखा है कि सोच ले सलमान तू भारत के कानून से बच सकता है लेकिन विश्नोई समाज और सोपू की पार्टी के कानून ने तुझे मौत की सजा सुना दी है, सोपू की अदालत में तू दोषी है सलमान।

क्या है पूरा मामला
साल 1998 में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सह कलाकारों पर जोधपुर शहर से सटे कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इसमें सलमान को दोषी मानते हुए सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट ने गत वर्ष उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस सजा के खिलाफ सलमान खान ने अपील कर रखी है।



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जोधपुर कोर्ट में सलमान खान।(फाइल)


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