बॉलीवुड डेस्क. 22 साल पुराने चेन पुलिंग केस में सनी देओल और करिश्मा कपूर को बरी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जयपुर की एक सत्र अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों को राहत दी। जज पवन कुमार ने अपने फैसले में कहा कि रेलवे मजिस्ट्रेट ने सनी और करिश्मा को उन्हीं धारों के तहत आरोपी बनाया गया है, जिन्हें कि 2010 में सेशन कोर्ट खारिज कर चुका था। दोनों के खिलाफ सबूतों का अभाव है, इसलिए उन्हें आरोपों से बरी किया जाता है।
फिल्म 'बजरंग' की शूटिंग के वक्त की घटना
सनी देओल और करिश्मा कपूर ने 1997 में फिल्म 'बजरंग' की शूटिंग के दौरान राजस्थान के नरेना रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींचकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया था। इस वजह से ट्रेन करीब 25 मिनट लेट हुई थी। उस वक्त स्टेशन मास्टर सीताराम मलाकार ने फिल्म से जुड़े सदस्यों के खिलाफ रेलवे पुलिस में केस दर्ज कराया था।
इन धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज
सनी और करिश्मा के खिलाफ 2009 में रेलवे कोर्ट ने आरोप तय किए थे। दोनों ने 2010 में इसे सेशन कोर्ट मेंचुनौती दी थी। तब उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन 17 सितंबर 2019 को रेलवे कोर्ट ने दोनों के खिलाफ फिर से रेलवे एक्ट की धारा 141 (अनावश्यक रूप से ट्रेन जैसे संचार के साधनों में हस्तक्षेप), धारा 145 (नशा या उपद्रव), धारा 146 (एक रेलवे कर्मचारी को उसका काम न करने देना) और धारा 147 (बिना अनुमति प्रयोग) के तहत आरोप तय किए थे। रेलवे कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ दोनों ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस मामले में स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ भी 2010 में आरोप तय किए गए थे, लेकिन इन दोनों ने इसे चुनौती नहीं दी थी।
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